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नैनीताल। बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों को कोर्ट ने फटकार लगाई। साथ ही बागेश्वर के जिला खान अधिकारी का तबादला करने के आदेश दिया।

कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले का स्वत संज्ञान लेकर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में गुरुवार को खनन सचिव, डीएम बागेश्वर और जिला खनन अधिकारी पेश हुए। कोर्ट ने बागेश्वर के एसपी से खनन में लगी सभी मशीनों को सीज कर रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने को कहा।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मामले को अति गंभीर पाते हुए कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का आकलन कर सचिव औद्योगिक विकास, निदेशक खनन एवं डीएम बागेश्वर को पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही पूरे बागेश्वर जिले में खड़िया के खनन पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया था कि खड़िया खनन करने वालों ने वनभूमि के साथ सरकारी भूमि में भी नियम विरुद्ध जाकर खनन किया था। वहां पहाड़ी दरकने लगी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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