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काशीपुर। पिता के सामने बेटे की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया। जज ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

25 मई 2022 को ग्राम टांडा खेम केलाखेड़ा निवासी रमेश चंद्र ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि बेटा विशाल कंबोज अपने दोस्त गगन व विक्रमजीत के साथ बाजपुर गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे मुडिया तिराहे के पास शिवनगर महाराजपुर थाना स्वार रामपुर निवासी मानवदीप उर्फ मानव, शाहरुख, अरमान व जुनैद और घनसारा बाजपुर निवासी आसिफ, खमरिया बाजपुर निवासी रवि सैनी ने बेटे से मारपीट की। सूचना पर वह रिश्तेदार केलाखेड़ा निवासी नारायण चंद्र के साथ मौके पर पहुंचे। उनके सामने हमलावरों ने बेटे की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 26 मई को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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