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नैनीताल हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका को सरकार का पक्ष सुनने के बाद निरस्त कर दिया। नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश, दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक अन्य संदिग्ध को पुलिस आरोपी बनाने की तैयारी में है।

 

हाईकोर्ट में आरोपी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो गिरफ्तारी पर रोक संबंधित याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए दायर याचिका निरस्त की जाती है।

 

दर्ज मुकदमे के अनुसार, मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया से सूचना मिली थी, कि बदरीनाथ मंदिर में ‘थाली भेंट’ की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की गई है। उधर बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी में प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस मामले में एक और नया आरोपी बनाने जा रही है। जल्द ही केस डायरी में नए आरोपी का नाम खोला जाएगा। पूर्व में खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी के साथ जो अन्य संदिग्ध चेहरे नजर आए, नया आरोपी उन्हीं में से एक है।

 

सीओ मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी की केस डायरी में नाम दर्ज होते ही पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश देगी।

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