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हरिद्वार। अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि मामला सिडकुल क्षेत्र का है। 12 मई 2024 से करीब एक साल पहले दोषी मुकुल ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया था। वह लड़की से बार-बार पैसों का भी दबाव बनाता रहा, जिस पर उसने कई बार अपने पिता के खाते से मुकुल को पैसे ट्रांसफर किए।
घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता पीड़िता की मां ने मुकुल पर केस दर्ज कराया था। केस की विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए गए थेे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज एफटीसी न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने युवक को दोषी करार दिया।
विचारण कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आघात और कष्ट के पहलुओं को देखते हुए एक लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए। साथ ही जुर्माना राशि 51 हजार रुपये में से 30 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि पीड़िता को दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।

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