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देहरादून। छह साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सरकार को पीड़ित पक्ष को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश भी दिए गए।

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि यह मामला दो मार्च 2021 का है। मसूरी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन मार्च 2021 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वह रोज की तरह मजदूरी करने गए थे। शाम को घर लौटे तो पत्नी को रोते हुए देखा। उन्होंने कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि पड़ोसी मदन शाही मूल निवासी चिल्खया कालिकोटा नेपाल ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तब आरोपी मदन शाही को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद 21 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अभियोजन ने 15 गवाह पेश किए। पीड़िता की मां और डॉक्टरों की गवाही अहम साबित हुई। इस आधार पर कोर्ट ने मदन शाही को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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