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हल्द्वानी। हल्द्वानी में अपर सत्र न्यायाधीश व पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दो जून 2023 को एक महिला ने हल्द्वानी कोतवाली में पोती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि राजपुरा क्षेत्र का निवासी संदीप शर्मा किशोरी को भगा कर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करते हुए पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में पीड़िता को सितारगंज से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष अपने तर्कों को साबित नहीं कर सका। आरोपी पर किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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