ख़बर शेयर करें -

रुद्रपुर। रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने हेरोइन तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक दोषी पर डेढ़ लाख और दूसरे पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

जानकारी के अनुसार नौ नवंबर 2012 को नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो (एनसीबी) लखनऊ के सब जोनल अधीक्षक निर्भय सिंह की अगुवाई में टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ वार्ड नंबर पांच कच्चा खेड़ा निवासी नन्हे खान के घर पर छापा मारकर 500 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।

नन्हे ने टीम को बताया था कि वह हेरोइन को रामपुर के बिलासपुर स्थित पंजाबनगर निवासी जरीफ मियां से खरीदकर लाया है। जरीफ अपने घर पर हेरोइन का निर्माण करता है। इसके बाद टीम पंजाबपुर पहुंची और जरीफ के घर पर दबिश देकर तीन पन्नियों में हेरोइन और अफीम के साथ 26920 रुपये व 10 कारतूस बरामद किए थे।

जरीफ के मकान के प्रथम तल पर एक प्रयोगशाला मिली थी। इसमें दो बोतल कैमिकल, अल्प्राजोलम पाउडर के अलावा अफीम और हेरोइन बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस आशुतोष मिश्रा के न्यायालय में हुई थी। सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी पाए गए।

न्यायालय ने नन्हे को 20 साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। जरीफ मियां को 20 साल का कठोर कारावास और तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page