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काशीपुर। ऊधमसिंहनगर के काशीपुर में वर्ष पूर्व हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पैसों के लेनदेन के चलते की हत्या की गई थी। आरोपी को कुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया।एसएसपी ने पुलिस टीम को 1500 रुपए के ईनाम की घोषणा की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने इसका खुलासा किया। बताया कि
27-07-2022 को पाण्डे कालोनी गोपोपुरा थाना क्षेत्र काशीपुर में जगदीश ऊर्फ साधू पुत्र बीरबल निवासी रेलवे कालोनी काशीपुर ऊधम सिंह नगर का शव स्थानीय निवासी रमेश उर्फ पप्पू के धान लगे खेत की मेड़ पर बरामद हुआ था। घटना के पश्चात मृतक जगदीश ऊर्फ साधू की पत्नी श्रीमती दुर्गावती द्वारा कोतवाली काशीपुर में 22-03-2023 को धारा-302 आईपीसी बनाम रमेश ऊर्फ पप्पू पुत्र विशन सिह निवासी ग्राम गोपीपुरा थाना काशीपुर ऊधम सिह नगर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा विक्रम सिह राठौड के सुपुर्द हुयी, घटना को घटित हुये काफी समय होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचक प्रभारी निरीक्षक कुण्डा को टीम का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं खुलासे हेतु निर्देशित किया गया गया।
विवेचना के दौरान अभियोग के खुलासे हेतु गठित टीम के द्वारा मुकदमा वादिनी दुर्गावती पत्नी स्व0 जगदीश ऊर्फ साधू से उक्त घटना के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गयी. पूछताछ में वादिनी दुर्गावती द्वारा बताया गया कि 27-07-2022 को सांय 05.00 बजे रमेश ऊर्फ पप्पू पुत्र विशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा थाना काशीपुर ने वादिनी के घर आकर बताया था कि मृतक जगदीश ऊर्फ साधू मेरे खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है. मृतक के सिर पर चोट का निशान था जिसके आधार पर वादिनी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना स्थल जंगल के किनारे खेत का होने तथा आस पास कोई इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य नही मिल पाने तथा घटना का कोई चश्दीद गवाह अन्य गवाह नहीं होने के कारण अभियोग में फॉरेन्सिक विधि विज्ञान की सहायता लेकर संदिग्ध अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया।

पॉलीग्राफ टेस्ट की जाँच के पश्चात अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू के द्वारा पुलिस टीम को वादिनी के पति जगदीश ऊर्फ साधू की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि मैने जगदीश ऊर्फ साधू के 800 रूपये मजदूरी के देने थे घटना के दिन समय 03.00 बजे मै पाण्डे कालोनी में अपने धान के खेत की मेड़ पर पानी निकलने के लिये नग्गे बना रहा था। तो जगदीश ऊर्फ साधू वहा पर खेत में आया और मुझसे अपनी मजदूरी के 800 रूपये मॉगने लगा और मुझे माँ बहन की गालिया देने लगा तो मैने गुस्से में आकर उसके सिर पर फावडे से वार किया तो एक ही वार में जगदीश ऊर्फ साधू जमीन पर गिर गया और मर गया तो मुझ पहले से ही पता था कि जगदीश ऊर्फ साधू अक्सर शराब पीकर खेतो में व सड़क के किनारे पडा रहता था तो मैने सोचा कि मै इसके घर जाकर बता देता हूं कि जगदीश ऊर्फ साधू शराब पीकर मेरे खेत पर पडा है और इसकी शराब पीकर जगह जगह पडे होने की पुरानी आदत के कारण मेरे पर कोई शक नही करेगा और जब मैंने यही बात घटना के बाद जगदीश ऊर्फ साधू के घर जाकर बतायी तो उसके परिवार वाले ने कहा कि हम अभी उसे उठाकर ले आत है और मैं अपने घर पर चला गया।
इस आधार पर 04-07-2024 को अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू को उसके जुर्म धारा 302 आईपीसी से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया और अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा (आला कतल) बरामद किया गया और अभियोग में धारा-201 आईपीसी की बढोत्तरी की गयी, उक्त घटना के 02 वर्ष बाद सफल अनावरण पर मृतक जगदीश ऊर्फ साधू के परिजनो व स्थानीय लोगो के द्वारा पुलिस की अति प्रशंसा की गयी है।

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